Jul 5, 2025
सैफ अली खान को हाई कोर्ट से झटका, 25 साल पुराना संपत्ति फैसला रद्द
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की पुश्तैनी संपत्ति विवाद में कोर्ट ने 25 साल पुराने फैसले को रद्द कर दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। यह मामला उनकी परदादी साजिदा सुल्तान को दी गई संपत्ति से जुड़ा है।
संपत्ति विवाद का नया मोड़
भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की मृत्यु (1960) के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने 2000 में साजिदा सुल्तान को पूरी संपत्ति का हकदार माना था, जिसे अन्य वारिसों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत चुनौती दी। हाई कोर्ट ने पुराना फैसला रद्द कर एक साल में नई सुनवाई का आदेश दिया है।
शत्रु संपत्ति का विवाद
नवाब की बेटी आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान चले जाने के कारण संपत्ति को 'शत्रु संपत्ति' घोषित किया गया। सरकार ने 1968 के शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इसे अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू की। सैफ और उनके परिवार का इस संपत्ति पर दावा अब कमजोर पड़ सकता है।
संपत्ति की कीमत और महत्व
यह विवाद करीब 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें नूर-उस-सबा पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस और अहमदाबाद पैलेस जैसी ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। नया फैसला तय करेगा कि संपत्ति का हकदार कौन होगा और इसका बंटवारा कैसे होगा।
कानूनी लड़ाई और भविष्य
हाई कोर्ट के फैसले से सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, और बहनें सोहा व सबा अली खान की कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं। ट्रायल कोर्ट में नई सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जो भोपाल की शाही विरासत की दिशा बदल सकती है।