Loading...
अभी-अभी:

सैफ अली खान को मिलेगी भोपाल की शाही संपत्ति में हिस्सेदारी? सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

image

Aug 9, 2025

सैफ अली खान को मिलेगी भोपाल की शाही संपत्ति में हिस्सेदारी? सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की 15,000 करोड़ रुपये की शाही संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें संपत्ति विवाद को निचली अदालत में दोबारा सुनवाई के लिए भेजा गया था। यह फैसला सैफ, उनकी मां शर्मिला टैगोर, और बहनों सोहा व सबा के लिए महत्वपूर्ण है।

संपत्ति विवाद का इतिहास

भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति में महल, जमीनें और ऐतिहासिक इमारतें जैसे नूर-उस-सबाह पैलेस, अहमदाबाद पैलेस आदि शामिल हैं। 1960 में नवाब की मृत्यु के बाद, भारत सरकार ने 1962 में साजिदा सुल्तान को उनकी निजी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना था। हालांकि, नवाब के विस्तारित परिवार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के बंटवारे की मांग की। 1999 में दायर मुकदमों में साजिदा की बेटी सुरैया राशिद और अन्य ने हिस्सेदारी मांगी थी।

उच्च न्यायालय का फैसला और सुप्रीम कोर्ट की रोक

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2000 के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर मामला दोबारा सुनवाई के लिए भेजा था, जिसमें साजिदा सुल्तान, मंसूर अली खान और उनके वारिसों (सैफ, शर्मिला, सोहा, सबा) के अधिकार बरकरार रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिमांड आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील देवदत्त कामत के तर्कों को सुना, जिन्होंने प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला दिया।

आगे की राह

यह मामला दशकों से चला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला संपत्ति के बंटवारे को निर्धारित करेगा। सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए यह राहत अस्थायी है, लेकिन यह उनके हक को मजबूत करता है।

Report By:
Monika