Loading...
अभी-अभी:

इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अपनी मर्जी से शादी करने वालों को नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा

image

Apr 17, 2025

Allahabad High Court decision: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो जोड़े अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ विवाह करते हैं, वे अधिकार के रूप में पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, जब तक कि उनके जीवन या स्वतंत्रता को कोई स्पष्ट और गंभीर खतरा न हो।

नहीं है कोई खतरा

यह टिप्पणी श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा दायर एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। जोड़े ने पुलिस सुरक्षा और अपने परिवार के सदस्यों को उनके विवाहित जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निर्देश मांगा था। मामले की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि जबकि अदालतें योग्य मामलों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं, जोड़ों को “एक-दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना चाहिए”। मामले की समीक्षा करने के बाद, अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि दंपति किसी खतरे में थे।

Allahabad High Court
Allahabad High Court

खारिज की याचिका

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।" आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी समय कोई व्यक्ति जोड़े के साथ दुर्व्यवहार करता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है, तो वे आवश्यक सहायता के लिए पुलिस या अदालतों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

Report By:
AANCHAL CHOUDHARY