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मध्यप्रदेश विधानसभा: श्रम संशोधन विधेयक पारित, महिलाएं अब रात में भी कर सकेंगी काम

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Jul 29, 2025

मध्यप्रदेश विधानसभा: श्रम संशोधन विधेयक पारित, महिलाएं अब रात में भी कर सकेंगी काम

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्रम संशोधन विधेयक पारित होने से अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर बुधवार को चर्चा होगी। 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें होंगी, जिसमें कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। यह कदम महिला सशक्तिकरण और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा।

श्रम संशोधन विधेयक का महत्व

श्रम संशोधन विधेयक के तहत महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कंपनियां सुरक्षा मानकों का पालन करें। यह विधेयक निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की 24×7 शिफ्ट की जरूरतों को पूरा करेगा। इससे महिलाओं को रोजगार के समान अवसर मिलेंगे और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक में महिला कर्मियों की सुरक्षा, परिवहन और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

अनुपूरक बजट और सत्र की कार्यवाही

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर बुधवार को विस्तृत चर्चा होगी। सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले इस 12 दिवसीय सत्र में 10 बैठकें होंगी, जिसमें कई अन्य विधेयक भी पेश किए जाएंगे। 2 और 3 अगस्त को अवकाश रहेगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कदम महिला सशक्तिकरण और रोजगार में समानता के लिए जरूरी है। कंपनियों को महिला कर्मियों की सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह विधेयक महिलाओं को नौकरी के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा और मध्यप्रदेश को प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

Report By:
Monika