Aug 2, 2025
बुलडोजर की गूंज: सागर में मछली परिवार की 10 करोड़ की कोठी पर संकट!
Machli property demolition: मध्य प्रदेश के सागर जिले के अनंतपुरा गांव में ड्रग्स और यौन शोषण के गंभीर आरोपों में फंसे मछली परिवार की आलीशान कोठी पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने 15 अगस्त के बाद इस 10 करोड़ की संपत्ति को ढहाने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत, कानून का पालन न होने पर यह कार्रवाई गैरकानूनी मानी जाएगी। मछली परिवार ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर 15 दिन की मोहलत मांगी है।
आरोपों का साया
अनंतपुरा गांव के मछली परिवार पर ड्रग्स और यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कोठी के निर्माण की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि यह आलीशान तीन मंजिला कोठी एक एकड़ शासकीय भूमि पर बनी है, जिसका मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपए आंका गया है। प्रशासन ने इसे अवैध कब्जा मानते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का उल्लेख करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले मालिक को 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना स्पष्ट कारण बताए कोई भी कार्रवाई गैरकानूनी होगी। मछली परिवार के वकील ने इस आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन से समय मांगा है।
प्रशासन की कार्रवाई और जवाब
जब प्रशासन ने कोठी को हटाने के लिए टीम भेजी, तो मछली परिवार ने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने क्षेत्रफल का मापन कर प्रतिवेदन तैयार किया, जिसमें कोठी को अवैध कब्जे का हिस्सा बताया गया। यह कोठी पटवारी हल्का नंबर 37, खसरा क्रमांक 110 के अंतर्गत शासकीय भूमि पर बनी है, जो छोटे झाड़ का जंगल दर्ज है।
क्या होगा अगला कदम?
15 अगस्त के बाद प्रशासन की नजर इस कोठी पर होगी। यदि मछली परिवार कानूनी रूप से अपना पक्ष मजबूत नहीं कर पाया, तो बुलडोजर इस आलीशान इमारत को ध्वस्त कर सकता है। यह मामला स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह कोठी गांव की शान मानी जाती थी। अब सवाल यह है कि क्या मछली परिवार इस संपत्ति को बचा पाएगा, या बुलडोजर की गर्जना के आगे सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा?